PM Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर सरकार देगी पूरा पैसा, मात्र 2 मिनट में जाने पूरी जानकारी

PM Fasal Bima Yojana: नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत किसानों को खरीफ और रबी फसल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा दी जाती है।

PM Fasal Bima Yojana
PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं, यह जानें कि कौन, कब और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकता है।

PM Fasal Bima Yojana New Update

फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोह्पा दिया है। केन्द्रीय कैबिनेट में फसल बीमा योजना का आवंटन 69 हजार 515 करोड़ कर दिया गया है। और साथ ही किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी।

पीएम फसल बीमा योजना क्या है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। योजना में प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। साथ ही, हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए यह 5 प्रतिशत है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 5501 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

pm fasal bima yojana पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना पड़ेगा।

  • देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के मालिक या किरायेदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में लगे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना आवश्यक है।
  • किसान को एक गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार से होना चाहिए।
  • किसान के पास इसमें आवेदन करने के लिए सभी जरूरी कागजात होने चाहिए।

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana list किस फसल को शामिल किया

योजनान्तर्गत यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं और अपनी फसल के नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी फसल निम्नलिखित में से किसी एक का होना आवश्यक है। यदि आपकी फसल इनमें नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि आपकी फसल नीचे उल्लिखित फसलों में आती है, तो आप इस योजना से अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

  • धान, गेहूं, बाजरा आदि।
  • कपास, गन्ना, जूट इत्यादि।
  • चना, मटर, अरहर, प्रसिद्ध, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया इत्यादि।
  • तिल, सरसों, एंडी, मूँगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज आदि।
  • केला, अंगूर, आलू, प्याज़, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी इत्यादि।

pm fasal bima yojana पात्रता

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ योग्यताओं को पूरा करना पड़ेगा।
  • देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के मालिक या किरायेदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में लगे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना जरुरी है।
  • किसान को एक गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार से होना चाहिए।
  • किसान के पास इसमें आवेदन करने के लिए सभी जरूरी कागजात होने चाहिए।

pm fasal bima yojana आवेदन कैसे करे

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
  • अब आपको वेबसाइट के होम पेज़ पर फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको गेस्ट फॉर्मर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरकर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • संपूर्ण जानकारी पूरी करने के पश्चात आपको क्रिएट यूजर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको पंजीकृत मोबाइल संख्या से इस पोर्टल में लॉगिन कर लेना है।
  • जैसे ही आप इसके पोर्टल में प्रवेश करेंगे, आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र प्रकट होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र को सावधानी से भरना है, और अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • अंत में आपको ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना है।

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