Saur Sujala Yojana: जो किसान सौर सुजला योजना के अंतर्गत आवेदन कर सोलर पंप प्राप्त करते है उन्हें सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जाती है। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरु की गई है। इसमें किसानो को सिचाई करने हेतु सौर उर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किये जा रहे है ताकि किसान कृषि कार्य में आर्थिक सहायता मिल सके।
जो भी किसान Saur Sujala Yojana का लाभ लेना चाहते है वे इस योजना की सभी महत्वपूर्ण बाते इस पोस्ट से प्राप्त कर सकते है। आइए जानते है सौर सुजला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन, सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) का उद्देश्य, सौर सुजला योजना के तहत् आवेदन की प्रक्रिया, सौर सुजला योजना के तहत् वितरित सोलर पम्पों की क्षमता क्या है।
Saur Sujala Yojana Details
योजना का नाम | सौर सुजला योजना |
किस राज्य के किसानो को मिलेगा लाभ | छत्तीसगढ़ राज्य |
उद्देश्य | सौर सुजला योजना में सोलर पम्प प्रदान करना |
आधिकारिक पोर्टल | https://www.creda.in/ |
सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन
सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास. अभिकरण (CREDA- Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक योजनांतर्गत 01 लाख से अधिक सोलर पम्पों की स्थापना की जा चुकी है।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
सुजला योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं के नाम की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत (बोरवेल, कुआ, नदी/नाला आदि) होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा / रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रोसेसिंग शुल्क की राशि एवं हितग्राही के 02 फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य है।
सौर सुजला योजना के तहत् आवेदन की प्रक्रिया
योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा, के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाईन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। सुजला योजना आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
सौर सुजला योजना के तहत् वितरित सोलर पम्पों की क्षमता
- सौर सुजला योजनांतर्गत 03 एच. पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सर्फेस एवं सबमर्सिबल सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है।
- संयंत्र में टुट-फूट एवं चोरी / क्षतिग्रस्त होने पर 05 वर्षीय बीमा का प्रावधान है।
- योजनांतर्गत स्थापित सोलर पम्पों की ऑन साईट वारंटी एवं रख-रखाव स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 05 वर्ष तक किया जाता है।
योजनांतर्गत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी
पंप क्षमता / प्रकार का विवरण | एससी/एसटी लाभार्थी का अंशदान | अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी का अंशदान | सामान्य लाभार्थी का अंशदान |
03 HP/ AC/DC Surface/submersible | 7000 | 12000 | 18000 |
05 HP/ AC/DC Surface/submersible | 10000 | 15000 | 20000 |
सोर सुजला योजना का लाभ केवल छतीसगढ़ राज्य के नागरिको को ही दिया जायेगा। इसलिए जो नागरिक छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है वे पात्र नागिरक योजना के ऑनलाइन पोर्टल या कार्यालय पर जाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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पीएम वासु कमा
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