Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana: राजस्थान में भजन लाल सरकार ने पशुपालकों के लिए हाल ही में नई योजना की घोषणा की है, जिसका लाभ सभी पशुपालकों को दिया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा/आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।
सभी पशुपालक Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर अपने अमूल्य पशुधन का 5 लाख का बीमा करवा सकते है। योजनान्तर्गत पशुपालको को मिलने वाली राशि, पात्रता एवं पशु की उम्र का निर्धारण संबंधित जानकारी निचे इस पोस्ट से प्राप्त कर सकते है।
Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana
योजना का नाम | ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ |
वित्तीय वर्ष | 2024-25 |
योजनान्तर्गत होने वाला व्यय | 400 करोड |
बीमा कवरेज | 5-5 लाख दुधारू (गाय/भैंस, भेड़/बकरी) |
योजना का क्रियान्वयन | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा |
योजना के लिए वेबपोर्टल | mmpby.rajasthan.gov.in/ |
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
राजस्थान सरकार की इस नई योजना के लिए सरकार द्वारा मोबाईल ऐप/वेबपोर्टल लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-132) ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ अनुसार प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंषीय पशु (ऊंट) का बीमा करते हुये बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। सरकार की इस नई योजना में 400 करोड रूपये का व्यय होगा।
नोट:- योजनान्तर्गत पशुपालक द्वारा लाभ लिये जाने हेतु मोबाईल ऐप/वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन हेतु जन आधार अनिवार्य है। दिनांक 13 दिसम्बर से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते है इसके बाद आवेदन करने वाले लाभर्थियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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योजनान्तर्गत पशु की उम्र का निर्धारण
पशु का प्रकार | पशु की उम्र |
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गाय (दुधारू) | 3 वर्ष से 12 वर्ष |
भैंस (दुधारू) | 4 वर्ष से 12 वर्ष |
बकरी (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
भेड़ (मादा) | 1 वर्ष से 6 वर्ष |
ऊंट (नर एवं मादा) | 2 वर्ष से 15 वर्ष |
योजना के तहत् पशु की कीमत का निर्धारण
पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
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गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
भैंस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
ऊपर दी गई आयु एवं बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक के आधार पर ही आपको बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा। योजनान्तर्गत पशु की कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
Gaye bhash lena hai
Bhaish lena hai